GS Paper-2 Indian Polity (राजव्यवस्था) Part-1 (Q.9)

GS PAPER-2 (भारतीय राजनीति) Q-9
 
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Q.9 - ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए टेली-लॉ कार्यक्रमके मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये।
 
उत्तर :
टेली-लॉ कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर इसका संचालन करेंगे।
टेली-लॉ कार्यक्रम के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं जम्मू-कश्मीर में कुल 1800 पंचायतों में शुरू किया जाएगा।
इसके अंतर्गत प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र एक पैरालीगल वालंटियर की नियुक्ति करेगा, जो ग्रामीण नागरिकों के लिये सम्पर्क का पहला बिंदु होगा और कानूनी मुद्दे समझने में इनकी सहायता करेगा।
टेली-लॉ नामक एक पोर्टल प्रत्येक कॉमन सर्विस सेन्टर पर उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से लोग वीडियो कान्प्रेंसिंग के ज़रिये वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
लॉ स्कूल क्लिनिकों, ज़िला विधि सेवा प्राधिकारियों, स्वयंसेवा प्रदाताओं तथा कानूनी सहायता एवं अधिकारिता के साथ काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा, जो आवेदकों को वीडियो कान्प्रेंसिंग के ज़रिये कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेंगे।
इसके अलावा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लोगों, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के लिये कानूनी सहायता के अवसर उपलब्ध कराने एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रो-बोनो लीगल सेवा तथा न्याय मित्र योजना की भी शुरुआत की है। इससे पहले भी सरकार द्वारा गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
 
वस्तुत: न्याय पाने की प्रक्रिया में कानूनी सहायता उपलब्ध होना निर्णायक भूमिका निभाता है। अत: भौगोलिक बाधाओं, अवसंरचना का अभाव या अन्य निर्योग्ताओं के कारण कानूनी सहायता से वंचित रह जाने वाले समुदायों एवं नागरिकों के लिये टेली-लॉपहल लोकतांत्रिक एवं समावेशी न्याय युक्त समाज के निर्माण में सहायक होगी।

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